
कटघोरा के जिला एवं अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की न्यायाधीश श्रद्धा शुक्ला शर्मा ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजवीर यादव और सचिन यादव को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक शोधन राम देवांगन के अनुसार, घटना 7 मार्च 2023 को पाली थाना क्षेत्र के मादन डिपो के पास हुई थी। आरोप है कि जब पीड़िता के पिता और भाई जेल में थे, तब चार आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। डर के कारण पीड़िता ने घटना की जानकारी बाद में परिवार को दी। थाने में सुनवाई नहीं होने पर परिवार ने एसपी से शिकायत की, जिसके निर्देश पर मामला दर्ज हुआ।
अभियोजन पक्ष की पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजवीर यादव व सचिन यादव को सजा सुनाई। मामले के दो अन्य आरोपी सुनील यादव और सोहन यादव फरार बताए गए हैं।



