प्रेमिका की गला दबाकर हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद

कोरबा | प्रेमिका के दूसरे युवकों से संबंध होने के संदेह में उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने आरोपी पिन्टू उर्फ लोकेश उर्फ लोकेश्वर पटेल (25), निवासी आमापाली, सक्ती को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार आरोपी और पूजा पटेल की पहचान मई 2024 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और शादी की चर्चा भी शुरू हुई। बाद में पूजा के अन्य युवकों से संबंध होने के संदेह को लेकर दोनों में विवाद होने लगा।

25 नवंबर 2024 को पूजा के बुलाने पर आरोपी उसके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित तौर पर गमछे से उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

वारदात के बाद आरोपी ने एक अन्य युवक को फंसाने के लिए मौके पर पत्र छोड़ने की कोशिश की।विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के कथित कथन के आधार पर हत्या में इस्तेमाल गमछा बरामद किया। शासन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र साहू ने पैरवी की।

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