चेक बाउंस मामले में कांग्रेस नेता आनंद कुमार श्रीवास दोषी, एक साल की सजा

कोरबा | कोरबा के कांग्रेस नेता एवं सैलून संचालक आनंद कुमार श्रीवास को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

परिवादी देवी प्रसाद यादव के अनुसार, आनंद कुमार श्रीवास ने व्यवसाय और पारिवारिक जरूरतों के लिए 3 जून 2023 को उनसे 3 लाख 90 हजार रुपये उधार लिए थे। छह माह में रकम लौटाने के लिए अनुबंध पत्र बनाया गया और 3 दिसंबर 2023 की तारीख वाला समान राशि का चेक दिया गया। निर्धारित समय पर भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने चेक बैंक में जमा किया, लेकिन आरोपी का बैंक खाता ब्लॉक होने के कारण चेक अनादरित हो गया।

इसके बाद देवी प्रसाद यादव ने न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत आनंद कुमार श्रीवास को दोषी ठहराया। अदालत ने परिवादी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति और अन्य व्यय के प्रतिकर के लिए 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

प्रकरण में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग मोहितनाथ और अधिवक्ता महेश शुक्ला ने पैरवी की। फैसले के बाद देवी प्रसाद यादव ने इसे न्याय की जीत बताया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!