छेड़छाड़ के मामले में मामा को 10 साल की सजा

कोरबा | पिता की मौत के बाद मां के साथ रह रही युवती से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मामा को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, पिता की मृत्यु के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ रह रही थी। बाद में वह अपनी मां के साथ मामा सुशील कैवर्त के घर रहने लगी। आरोप है कि घर में अकेले रहने पर मामा उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता था।

पीड़िता ने जब इसकी जानकारी अपनी मां को दी, तो मां ने आरोपी को फटकार लगाई। इससे नाराज आरोपी ने पीड़िता और उसकी मां को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने

मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्र ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

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